बेंगलुरु कोर्ट में अतुल सुभाष सुसाइड केस ,निकिता और अन्य आरोपियों की जमानत पर होगी सुनवाई
बेंगलुरु कोर्ट में आज (30 दिसंबर) AI सॉफ़्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड केस की सुनवाई होगी। इस मामले में आरोपी निकिता सिंघानिया, निशा और अनुराग की न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो रही है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही, इन आरोपियों द्वारा दाखिल की गई जमानत अर्जी पर भी आज सुनवाई होगी।
इस बीच, एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिसमें एक पुराने दस्तावेज़ से पता चला है कि निकिता और अतुल के बीच एक विवाद था। यह दस्तावेज़ जौनपुर कोर्ट का है, जिसमें निकिता ने अतुल के आरोपों का जवाब दिया है। अतुल ने आरोप लगाया था कि निकिता खुद ही घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन निकिता ने इस पर सफाई दी और कहा कि अतुल ने उन्हें दो बार घर से निकाला था। पहली बार मई 2021 में और फिर सितंबर 2021 में, जब निकिता ने घर वापस आने की कोशिश की तो अतुल ने उन्हें घर में प्रवेश नहीं करने दिया।
निकिता की ओर से मारपीट और धमकी का आरोप
निकिता ने अदालत में बताया कि 17 मई को जब उनकी मां उनके साथ थीं, तो अतुल ने उनके साथ मारपीट की और फिर उन्हें और उनकी मां को घर से बाहर निकाल दिया। इस दौरान अतुल ने उनके सारे गहने, कपड़े और जरूरी दस्तावेज़ छीन लिए थे। निकिता ने यह भी बताया कि अतुल ने उनसे ₹10 लाख की मांग की थी, और धमकी दी थी कि अगर वह यह रकम नहीं लातीं, तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा।
अतुल सुभाष सुसाइड केस का विवरण
गौरतलब है कि 9 दिसंबर को बिहार के समस्तीपुर निवासी अतुल सुभाष ने बेंगलुरु स्थित अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया था। आत्महत्या करने से पहले अतुल ने एक 24 पन्नों का सुसाइड नोट और डेढ़ घंटे का वीडियो छोड़कर निकिता और उनके ससुरालवालों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। अतुल के भाई ने 10 दिसंबर को निकिता और अन्य चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद से निकिता, निशा और अनुराग बेंगलुरु जेल में बंद हैं।
आज की सुनवाई में कोर्ट द्वारा इन आरोपियों की जमानत पर फैसला लिया जा सकता है और मामले में आगे की कार्रवाई का निर्धारण होगा।
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