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तमिलनाडु में एक वोट से हार का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, DMK नेता की याचिका पर सुनवाई


नई दिल्ली, 8 नवंबर 2026: तमिलनाडु की तिरुपत्तूर विधानसभा सीट पर केवल एक वोट से हार का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। DMK नेता और पूर्व मंत्री के. आर. पेरियाकरुप्पन की याचिका पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई के लिए सहमति जताई है। इस मामले में अदालत ने TVK विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति सहित अन्य पक्षों से छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

एक वोट से तय हुआ था चुनाव परिणाम

2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में तिरुपत्तूर सीट पर TVK उम्मीदवार आर. श्रीनिवास सेतुपति को 83,375 वोट मिले थे, जबकि DMK के के. आर. पेरियाकरुप्पन को 83,374 वोट मिले। इस तरह दोनों उम्मीदवारों के बीच जीत का अंतर केवल एक वोट रहा। परिणाम 4 मई को घोषित किया गया था।

हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

पेरियाकरुप्पन ने चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने 28 सितंबर को उनकी चुनाव याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

शुक्रवार को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने अपील पर सुनवाई के लिए सहमति दी। अदालत ने संबंधित पक्षों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। साथ ही चुनाव से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा गया है।

अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के आरोपों और संबंधित पक्षों के जवाब पर विचार किया जाएगा। फिलहाल अदालत ने चुनाव परिणाम को बदलने का कोई आदेश नहीं दिया है। इसलिए तिरुपत्तूर सीट के मौजूदा परिणाम में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है।

स्रोत: The New Indian Express

RiseIndia24 डेस्क

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